अग्निवीर, महिला, नौकरियां समेत सभी आरक्षण पर 5 बड़े फैसले: SC, ST, OBC के नए नियम

आरक्षण
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अभी हाल ही में केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों द्वारा आरक्षण को लेकर कई बड़े नियम लागु किये गए जो इस प्रकार है

1. केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान

केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएसएफ की भर्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके अलावा, उन्हें शारीरिक मापदंड में छूट दी गई है और पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल तक की छूट मिलेगी।

2. हरियाणा सरकार की घोषणा

हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इस आरक्षण का लाभ पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में मिलेगा। इसके अलावा, अग्निवीरों को बिना ब्याज के ₹2 लाख तक का लोन भी मिलेगा।

3. सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। बिहार सरकार को इस फैसले से झटका लगा है और उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में किए गए बदलावों को वापस लेना होगा।

4. कर्नाटक सरकार का यूटर्न

कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में लोकल लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की थी, जिसे बाद में घटाकर 50-75% कर दिया गया। इस फैसले का प्राइवेट कंपनियों ने विरोध किया और सरकार ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया।

5. राजस्थान सरकार का फैसला

राजस्थान सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके अलावा, टीचर्स भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही, धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

संभावित समाधान

सरकार को ग्राउंड लेवल पर सर्वे करना चाहिए और जाति एवं धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सभी पात्र लोगों को आरक्षण का लाभ देना चाहिए। जैसे दिव्यांग, वृद्ध जन, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए।

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