Business News: केंद्रीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक बैंक और दो फाइनेंस कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने जानकारी दी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) पर ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) सहित अन्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, पूनावाला फिनकॉर्प और हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस पर भी जुर्माना लगाया गया है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर जुर्माना
रिजर्व बैंक के अनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने ‘केवाईसी’ और अन्य नियमों का उल्लंघन किया, जिसके चलते 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना आठ अगस्त 2024 के एक आदेश के तहत लगाया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ‘ऋण प्रणाली’, ‘साइबर सुरक्षा ढांचे’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) के दिशा-निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप यह जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि ये नियम ग्राहक की सुरक्षा और बैंकों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं।
फाइनेंस कंपनियों पर भी कार्रवाई
रिजर्व बैंक ने सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि दो फाइनेंस कंपनियों पर भी कार्रवाई की है। हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर ‘केवाईसी’ नियमों का पालन न करने के कारण 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना इन कंपनियों के नियामकीय अनुपालन में कमी के कारण लगाया गया है। हालांकि, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल नियामकीय मामलों से संबंधित है और इसका ग्राहकों के लेनदेन की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नियमों में सख्ती
रिजर्व बैंक ने पारदर्शिता और अनुपालन को और सुदृढ़ बनाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) – पीयर टू पीयर (पी2पी) ऋण मंच के लिए मानदंडों को सख्त कर दिया है। पी2पी ऋण मंच वह प्लेटफॉर्म होता है जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों को मध्यस्थ बनाए बिना सीधे कर्ज देने वालों को कर्ज लेने वालों से जोड़ता है।
आरबीआई के संशोधित निर्देशों के अनुसार, पी2पी प्लेटफॉर्म को निवेश उत्पाद के रूप में कर्ज देने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इनमें न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न या नकदी विकल्प जैसी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, एनबीएफसी-पी2पी ऋण मंच को ग्राहकों को किसी ऐसे बीमा उत्पाद की बिक्री के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए जिसमें ऋण वृद्धि या ऋण गारंटी जैसी विशेषताएं शामिल हों।
भविष्य के लिए निर्देश
केंद्रीय बैंक ने निर्देश दिया है कि पी2पी प्लेटफॉर्म को किसी भी प्रकार का ऋण जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले के बीच मिलान बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार हो। जब तक यह मिलान नहीं हो जाता, तब तक कोई ऋण जारी नहीं करना चाहिए। इन निर्देशों का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी से बचाया जा सके।