डच डेटा संरक्षण नियामक ने मंगलवार को फेशियल रिकग्निशन स्टार्टअप कंपनी क्लियरव्यू एआई पर 30.5 मिलियन यूरो (33.7 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है। एजेंसी ने इसे चेहरों की अरबों तस्वीरों का “अवैध डेटाबेस” बनाने का मामला बताया है।
नीदरलैंड की डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी या डीपीए ने भी डच कंपनियों को चेतावनी दी है कि क्लियरव्यू की सेवाओं का उपयोग करना भी प्रतिबंधित है।
न्यूयॉर्क स्थित कंपनी ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया। डेटा एजेंसी ने कहा कि क्लियरव्यू ने “इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और इसलिए वह जुर्माने के खिलाफ अपील करने में असमर्थ है।”
एजेंसी ने कहा कि डेटाबेस तैयार करना तथा जिन लोगों की तस्वीरें डेटाबेस में हैं, उन्हें अपर्याप्त जानकारी देना यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का गंभीर उल्लंघन है।
डीपीए के अध्यक्ष एलीड वोल्फसेन ने एक बयान में कहा, “चेहरे की पहचान एक अत्यधिक दखल देने वाली तकनीक है, जिसे आप दुनिया में किसी पर भी आसानी से लागू नहीं कर सकते।”
उन्होंने कहा, “अगर इंटरनेट पर आपकी कोई तस्वीर है – और क्या यह हम सभी पर लागू नहीं होता? – तो आप क्लियरव्यू के डेटाबेस में आ सकते हैं और आपको ट्रैक किया जा सकता है। यह किसी डरावनी फिल्म का विनाशकारी दृश्य नहीं है। न ही यह ऐसा कुछ है जो केवल चीन में ही किया जा सकता है।”
डीपीए ने कहा कि यदि क्लियरव्यू विनियमन के उल्लंघन को नहीं रोकता है, तो उसे जुर्माने के अतिरिक्त 5.1 मिलियन यूरो (5.6 मिलियन डॉलर) तक का गैर-अनुपालन जुर्माना भी भुगतना होगा।
जून में, क्लियरव्यू ने इलिनोइस के एक मुकदमे में समझौता किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके चेहरों के विशाल फोटोग्राफिक संग्रह ने विषयों के गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन किया है, एक ऐसा सौदा जिसके बारे में वकीलों का अनुमान है कि यह $50 मिलियन से अधिक का हो सकता है। क्लियरव्यू ने समझौते के हिस्से के रूप में किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं किया।
इलिनोइस में यह मामला पूरे अमेरिका में क्लियरव्यू के खिलाफ दायर मुकदमों को सम्मिलित करता है, जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अन्य स्थानों से तस्वीरें खींचकर एक डाटाबेस तैयार करता था, जिसे वह व्यवसायों, व्यक्तियों और सरकारी संस्थाओं को बेचता था।
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